अब आपको ड्राइविंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) व पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट की ऑरिजनल कॉपी रखने की जरूरत नहीं होगी। आप ये तीनों चीजें डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। सरकार जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव कर यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रासंपोर्ट की ओर से इस संबंध में ड्राफ्ट जारी कर लोगों से राय मांगी है। ऐसे बनवाएं डिजिटल डीएल अगर आप इस नियम का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिजिटल डीएल या आरसी बनवा लें। इसके लिए आपको सरकार की क्लाउड बेस्ड डिजिलॉकर में अपने व्हीकल से संबंधी डॉक्यूमेंट को स्टोर करने होंगे और जैसे ही चैकिंग के दौरान आपसे ट्रैफिक पुलिस डीएल या आरसी मांगती है तो तुंरत अपने स्मार्ट फोन पर डिजिटल लॉकर में स्टोर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। इन डिजिटल डीएल या आरसी का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ या पहचान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे खोलें डिजिटल लॉकर अगर आपने अब तक डिजिटल लॉकर अकाउंट नहीं खोला है तो आप बेहद आसानी से यह अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आप यहां लिंक पर https://ift.tt/1BRGh9S क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे साइन अप का ऑप्शन है, जहां क्लिक करके आपसे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आए वन टाइम पासवर्ड के बाद आगे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएंगी। जिन्हें भरने के बाद आपका अकाउंट खोल सकता है। जहां आप अपने जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते है।
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Wednesday, 18 July 2018
DL,RC पर आ रहा नया कानून, ऑरिजनल की बजाय डिजिटल कॉपी से चल जाएगा काम, ऐप का करें यूज
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