Reserve bank of india extends KYC compliance norms by six months: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में कारोबार कर रहीं ई-वॉलेट कंपनियों को बड़ी राहत दी है। RBI ने इन ई-वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों को केवाईसी (Know Your Customer) कराने के लिए छह महीने का समय और दिया है।
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