इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश लेन-देन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 20,000 रुपए से अधिक का कैश में लेन देन न करें। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो खरीदार से 20,000 रुपए से अधिक कैश में लेन-देन न करें और अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपए से अधिक कैश में पेमेंट न करें। अगर आप इस एडवाइजरी का पालन नहीं करते हैं तो आपको टैक्स के साथ पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है।
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Monday, 18 June 2018
प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं 20,000 से ज्यादा न हो कैश लेन-देन, IT डिपार्टमेंट का अलर्ट
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