EPS का फायदा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलता है लेकिन इसके लिए कर्मचारी का न्यूनतम 10 साल लगातार नौकरी करना जरूरी है। इसके अलावा कर्मचारी के पूरी तरह से डिसेबल (काम करने में अक्षम) हो जाने पर भी वह इस पेंशन को लेने का हकदार होता है। लेकिन यह पेंशन स्कीम केवल कर्मचारी को ही पेंशन नहीं देती है। बल्कि ईपीएफ के मेंबर कर्मचारी के मरने के बाद उसके परिवार यानी पत्नी या पति और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है। इसे फैमिली पेंशन कहा जाता है।
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Thursday 14 June 2018
पत्नी और बच्चों की पेंशन का भी हो जाएगा इंतजाम, सरकार की ये स्कीम आएगी काम
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