
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) से कहा है कि वह नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर आम्रपाली ग्रुप के सभी 16 प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 40 हजार होम बायर्स ने राहत की सांस ली है। विस्तृत प्लान बनाएं NBCC जस्टिस अरुण मिश्रा और उदय उमेश की पीठ ने कोर्ट में उपस्थित NBCC चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल से कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्लान बनाएं और अलग-अलग स्टेज पर रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की एक टाइम लाइन तैयार करें। कोर्ट ने आम्रपाली के प्रयासों को अनफेयर करार देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है कि जिसे और टाला जाए। 30 दिन में रिपोर्ट दे NBCC कोर्ट ने NBCC को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 30 दिन का समय दिया है और अगली तारीख 4 सितंबर तय की गई है। वहीं, आम्रपाली ग्रुप और संबंधित पक्षों को कहा गया है कि वे 16 प्रोजेक्ट्स से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट NBCC को सौंप दें। कोर्ट ने आम्रपाली के खातों को जांचने के लिए दो ऑडिटर्स भी नियुक्त किए, जो आम्रपाली द्वारा लोगों से इकट्ठा किए गए पैसे को अपनी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर करने की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। फंड डायवर्जन की जांच के आदेश ऑडिटर्स ने कोर्ट को बताया कि 2015 के बाद उन्होंने आम्रपाली ग्रुप के फाइनेंस से संबंधित कोई पेपर नहीं दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने ऑडिटर्स को आम्रपाली ग्रुप के 6 प्रोजेक्ट्स के 2765 करोड़ रुपए डायवर्ट करने के आरोप की जांच करने को कहा है ।
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