अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 20,000 रुपए से अधिक का कैश में लेन देन न करें। इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो खरीदार से 20,000 रुपए से अधिक कैश में लेन-देन न करें और अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 20,000 रुपए से अधिक कैश में पेमेंट न करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार में एक एडवाइजारी जारी कर चुका है। अगर आप इस एडवाइजरी का पालन नहीं करते हैं तो आपको टैक्स के साथ पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है।
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Wednesday 24 October 2018
20 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन बढ़ा सकता है आपकी मुश्किलें, जान लें नियम
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