वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स प्लानिंग में आपके पास 5 माह का समय बचा है। नियमों के तहत आप टैक्स बचाने के लिए उपलब्ध विकल्पों में आप 31 मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट लिमिट का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। हम आपको बता रहे हैं कि आप 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट कैसे क्लेम कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए टैक्स प्लानिंग करते समय यह कैलकुलेशन आपकी मदद करेगी।
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Friday, 19 October 2018
अभी भी है मौका, 7.5 लाख की इनकम पर नहीं देना होगा टैक्स
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