अगर सैलरी क्लास से हैं और किराए के घर में रहते हैं तो हाउस रेट अलाउंस एचआरए पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। वही अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो आपको एचआरए पर टैक्स देना होगा। कंपनियां अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस देती हैं। इसके अलावा आप अपने पैरेंट्स के घर में रहते हुए भी एचआरए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
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Wednesday 24 October 2018
माता-पिता को किराया देकर बचा सकते हैं टैक्स, रखना होगा पेमेंट का रिकॉर्ड
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