व्यापारियों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने सितंबर माह का GSTR-3B भरने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। अब व्यापारी 25 अक्टूबर तक GSTR-3B भर पाएंगे। यानी व्यापारी जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक का Input Tax Credit (ITC) बेनिफिट क्लेम भी 25 अक्टूबर तक कर पाएंगे। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंटल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।
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Sunday 21 October 2018
वित्त मंत्रालय ने दी राहत, अब इस तारीख तक भर सकेंगे सितंबर का जीएसटी
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