नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नियमों में बदलाव के संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ये भी पढ़ें--मोदी सरकार ने सीबीआईसी के 15 कमिश्नरों को जबरन कार्यमुक्त किया लाखों लोगों को होगा तुरंत फायदा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आठवीं पास की अनिवार्य योग्यता की शर्त
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Tuesday, 18 June 2019
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार ने 8वीं पास की अनिवार्यता हटाई
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