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Wednesday, 5 June 2019

बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर लग सकता है दो हजार रुपए का जुर्माना, आगामी सत्र में आएगा विधेयक

नई दिल्ली.तीन साल से अटके पड़े केंद्रीय मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को संसद के इस सत्र में फिर पेश किया जाएगा। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना, हिट एंट रन मामले में पीड़ित को दो लाख रुपए का मुआवजा समेत कई प्रावधान इस विधेयक में है। सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय का पदभार ग्रहण करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसी सत्र में विधेयक पेश करने की कोशिश की जाएगी। 17 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है।संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने

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